सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अभिभावकों को देनी होगी निजी स्कूलों को फीस
सुप्रीम कोर्ट ने लाखों बच्चों के अभिभावकों को झटका देते हुए कोरोना काल में बंद पड़ी निजी स्कूलों की पूरी फीस देने के आदेश दिए है. कोर्ट के आदेश के अनुसार अभिभावकों को छह किश्तों में पूरी फीस चुकानी होगी.
निजी स्कूलों को मिली बड़ी राहत
जानकारी के अनुसार कोरोना काल में फीस को लेकर अभिभावकों और निजी स्कूलों में चले आ रहे विवाद को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट से निजी स्कूलों को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए निजी स्कूलों को कोराना काल में पूरी फीस लेने की अनुमित दे दी गई है.
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अभिभावकों को 6 किश्तों में जमा करानी होगी फीस
इस आदेश के बाद निजी स्कूल संचालकों में खासा उत्साह देखा गया क्योकि फीस को लेकर लगातार निजी स्कूल संचालकों ने धऱना प्रद्रशन भी किए थे और बाद में ये मामला कोर्ट में चला गया. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर आदेश देते हुए निजी स्कूल संचालकों को कोरोना काल की फीस 6 किश्तो में लेने के आदेश जारी किए है जिसमें पहली किश्त 5 मार्च 2021 को देनी होगी.
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